TDS भरने में देरी होने पर अब नहीं चलेगा मुकदमा! बजट सत्र में वित्त मंत्री ने टैक्सपेयर्स को दी बड़ी सौगात

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 23 Jul, 2024

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के दौरान टैक्सपेयर्स को टीडीएस को लेकर एक बड़ी सौगात दी है

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कि अब टीडीएस भरने में देरी होने पर अपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी.

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वहीं , वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि अब से हर छह महीने पर इनकम टैक्स कानून की समीक्षा की जाएगी,

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बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री ने ये भी बताया कि ई-कामर्स पर TDS की दर घटाकर 0.1% होगा.

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हालांकि 2019 के दौरान भी वित्त मत्री ने कहा था कि स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) जमा नहीं कराई गई राशि 25 लाख रूपये से कम है और

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इसे जमा कराने में 60 दिन से अधिक देरी हुई तो सामान्य परिस्थितियों में इसमें अभियोजन नहीं चलाया जाएगा. हालांकि ये नियम पहले भी चर्चा हुई है.

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ऐसा करने के पीछे वित्त मंत्री ने बताया कि इस फैसले से इमानदार टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी.

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टीडीएस फाइल करने में देरी होने पर कार्रवाई करने से इमानदार टैक्सपेयर्स को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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