वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के दौरान टैक्सपेयर्स को टीडीएस को लेकर एक बड़ी सौगात दी है
Image Credit: my-lord.inकि अब टीडीएस भरने में देरी होने पर अपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी.
Image Credit: my-lord.inवहीं , वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि अब से हर छह महीने पर इनकम टैक्स कानून की समीक्षा की जाएगी,
Image Credit: my-lord.inबजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री ने ये भी बताया कि ई-कामर्स पर TDS की दर घटाकर 0.1% होगा.
Image Credit: my-lord.inहालांकि 2019 के दौरान भी वित्त मत्री ने कहा था कि स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) जमा नहीं कराई गई राशि 25 लाख रूपये से कम है और
Image Credit: my-lord.inइसे जमा कराने में 60 दिन से अधिक देरी हुई तो सामान्य परिस्थितियों में इसमें अभियोजन नहीं चलाया जाएगा. हालांकि ये नियम पहले भी चर्चा हुई है.
Image Credit: my-lord.inऐसा करने के पीछे वित्त मंत्री ने बताया कि इस फैसले से इमानदार टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी.
Image Credit: my-lord.inटीडीएस फाइल करने में देरी होने पर कार्रवाई करने से इमानदार टैक्सपेयर्स को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था.
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