AOR अदालत में बहस करने के लिए अधिकृत वकीलों की उपस्थिति ही दर्ज कर सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि ‘एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड’ (AOR) केवल उन्हीं वकीलों की उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं जो सुनवाई के किसी विशेष दिन अदालत में उपस्थित होने और मामले पर बहस करने के लिए अधिकृत हैं.