Rape का आरोप लगाने वाली महिला को Live-In पार्टनर से गुजारा भत्ता पाने का हक नहीं! जानें जम्मू एंड कश्मीर HC ने क्यों सुनाया ये फैसला
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रह चुकी महिला को भरण-पोषण देने के आदेश को रद्द कर दिया. अदालत ने कहा कि जब प्रतिवादी को बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया गया है, तो ऐसे रिश्ते को पति-पत्नी जैसा नहीं माना जा सकता है.