हाल ही में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे शादीशुदा कपल को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है.
Source: my-lord.inअपने ऐतिहासिक फैसले में अदालत ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को सुरक्षा मिलनी चाहिए. इनमें वे कपल भी शामिल है जो पहले से शादीशुदा हैं.
Source: my-lord.inपंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि शादीशुदा होने के बाद भी कोई कपल अगर लिव-इन में रह रहा है तो उस पुरूष या महिला को सुरक्षा पाने का अधिकार है.
Source: my-lord.inअदालत ने फैसले में आगे कहा कि ऐसे कपल की जीवन व स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए, जिससे कपल की जान की रक्षा उनके करीबी रिश्तेदार से की जानी चाहिए.
Source: my-lord.inपंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ये फैसला उन मामले पर आया है जिसमें अदालत ये विचार कर रही थी कि क्या किसी शख्स की वैवाहिक स्थिति जाने बिना एक साथ रह रहे कपल को सुरक्षा दी जा सकती है,
Source: my-lord.inइस मामले को साल 2021 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बड़ी बेंच के पास भेजा था, जिसमें अब फैसला आया है.
Source: my-lord.inअसल में ये मामला नाबालिगों के लिव-इन में रहने से जुड़ा था, जिसमें अदालत ने फैसला सुनाया कि लिव-इन रिलेशनशिप में नाबालिगों को सुरक्षा प्रदान करना वैधानिक नियमों के विपरीत होगा, चाहे केवल एक पार्टनर नाबालिग हो या दोनों नाबालिग हों.
Source: my-lord.inउच्च न्यायालय ने कहा कि इन परिस्थितियों में नाबालिग की कस्टडी उसके माता-पिता को सौंपे जाने की जरूरत है.
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