दहेज हत्या में दोषी पति को UP Court ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
उत्तर प्रदेश की एक जिला अदालत ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति वसीम को सश्रम आजीवन कारावास और 45 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है. वहीं, अदालत ने वसीम के पिता रोज अली को दोषमुक्त करार दिया है.