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पांचो आरोपियों को कठोर सजा, RTI एक्टिविस्ट की हत्या मामले में Odisha Court का फैसला आया

आरटीआई कार्यकर्ता (RTI Activist) अभिमन्यु पांडा की हत्या मामले में ओडिशा की एक जिला अदालत ने 22 गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

जिला जज सांकेतिक चित्र

Written by My Lord Team |Published : November 26, 2024 11:30 AM IST

ओडिशा के गंजम जिले की एक अदालत ने करीब पांच साल पहले बालीगुडा में आरटीआई कार्यकर्ता (RTI Activist) अभिमन्यु पांडा की हत्या के लिए पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जिला अदालत ने 22 गवाहों की गवाही के आधार पर फैसला सुनाया. बता दें कि जगन्नाथ मंदिर विकास समिति के सदस्य पांडा की मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.

ओडिशा के गंजम की  जिला एवं सत्र अदालत की जज रूपाश्री चौधरी ने 22 गवाहों की गवाही के बाद फैसला सुनाया. ये पांचों आरोपी 10 दिसंबर 2019 को बालीगुडा के अभिमन्यु पांडा (46) की हत्या में शामिल थे. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार पांडा बालीगुडा में जगन्नाथ मंदिर विकास समिति के सदस्यों में से एक था. दोषियों में से एक ने पांडा की हत्या करने के लिए सुपारी दी थी, जिसके बाद मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने पांडा को करीब से गोली मार दी थी जिससे उसकी मौत हो गई थी. पुलिस ने 29 दिसंबर, 2019 को कंधमाल और गंजम जिलों के विभिन्न इलाकों से पांच लोगों को गिरफ्तार किया था.