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रिहाई मिलने में और कितने दिन बचे हैं? गैंगस्टर अबू सलेम ने मुंबई कोर्ट से पूछा

गैंगस्टर अबू सलेम ने राहत की मांग करते कहा कि पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के दौरान भारत सरकार ने आश्वासन दिया था कि उसे 25 साल से अधिक समय तक जेल में नहीं रखा जाएगा.

गैंगस्टर अबू सलेम ने अदालत से अपनी रिहाई की सही तारीख पूछी (पिक क्रेडिट IANS)

Written by Satyam Kumar |Published : October 16, 2024 11:22 AM IST

जेल में बंद गैंगस्टर अबू सलेम ने मुंबई की एक विशेष अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर कर जेल की सजा पूरी होने के बाद जेल से रिहाई की सही तारीख बताने का अनुरोध किया है (Gangster Abu Salem Seeks Release Date from Mumbai Court). सलेम को 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था और 1993 के मुंबई बम धमाकों में दोषी ठहराया गया है. गैंगस्टर अबू सलेम ने याचिका में दावा किया कि पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण के दौरान वहां की सरकार को भारत ने आश्वासन दिया था कि उसे 25 साल से अधिक समय तक जेल में नहीं रखा जाएगा.

गैंगस्टर अबू सलेम ने पूछी रिहाई की तारीख

गैंगस्टर अबू सलेम को 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था और 1993 के मुंबई बम धमाकों में दोषी ठहराया गया है. अदालत ने गैंगस्टर को 2017 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. गैंगस्टर ने पिछले सप्ताह विशेष टाडा (आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) मामलों की अदालत में दी गई अर्जी में कहा कि 20 जुलाई को उसने नासिक केन्द्रीय कारागार के अधीक्षक को पत्र लिखकर जेल में शेष बचे दिनों की जानकारी मांगी थी. वह इस समय नासिक जेल में बंद है. सलेम को जब जेल प्रशासन से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने अदालत में अर्जी देकर अनुरोध किया कि जेल प्रशासन को इस संबंध में जानकारी देने का निर्देश दे. सलेम ने दावा किया कि वह 23 साल और सात महीने कारागार में बिता चुका है.

17 अक्टूबर को अगली सुनवाई

सुनवाी को दौरान अदालत ने उसकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 17 अक्टूबर तक टाल दी है. सलेम ने राहत की मांग करते हुए दावा किया कि पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण के दौरान वहां की सरकार को भारत ने आश्वासन दिया था कि उसे 25 साल से अधिक समय तक जेल में नहीं रखा जाएगा.

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