Darshita Murder Case: अधिवक्ता की बेटी दर्शिता की हत्या के आरोपी दीपक, सिपाही का बेटा, को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. पांच साल पहले दीपक ने दर्शिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी. बता दें कि अधिवक्ता और सिपाही दोनों पड़ोसी थे.
अदालत ने रिकार्ड पर रखे सबूतों पर गौर करते आरोपी को दोषी ठहराया. आरोपी के खिलाफ पीड़ित पक्ष ने खून से सनी गोली व तकिये की फोरेंसिक रिपोर्ट को हवाला दिया, जिसे घटनास्थल से बरामद किया गया था. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सिपाही के बेटे दीपक को उम्रकैद की सजा के साथ 50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है.
फैसला आने के बाद अधिवक्ता मनोज शर्मा ने कहा कि उन्हें अदालत का फैसला मंजूर है, मुजरिम दीपक को सजा दिलाना ही उनका उद्देश्य था.
अधिवक्ता मनोज शर्मा व उनकी बड़ी बेटी दर्शिता उनके साथ प्रैक्टिस कर रही थी, साथ में उसने अपना एनरोलमेंट एलएलएम कोर्स में भी करवाया हुआ था. दर्शिता की एक छोटी बहन भी है. इनके पड़ोस में एक सिपाही का परिवार रहा करता था, उनका लड़का दर्शिता के पीछे कई सालों से पड़ा था.
इस दौरान पिता ने दर्शिता की शादी तय की. तारीख 18 अप्रैल 2019. इस बात की भनक एक तरफा प्रेम में पड़े दीपक को लगी, उसने 1 अप्रैल 2019 के दिन दर्शिता के घर पर जाकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी. बचाने आई दर्शिता की छोटी बहन पर भी उसने गोली चलाई.
घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज हुई. पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि दीपक दर्शिता से एकतरफा प्यार करता था, इसे लेकर वह लंबे समय से उसे तंग भी कर रहा था. अब अदालत ने दीपक को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा के साथ 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है.