अजमेर शरीफ दरगाह की ऑडिट पर CAG ने दिल्ली हाई कोर्ट में रखा जबाव, जानें क्या कहा
CAG ने अपने कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तों अधिनियम, 1971 की धारा 20 का हवाला दिया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल के अनुरोध पर CAG किसी भी संस्था के खातों का ऑडिट कर सकता है और इस ऑडिट के लिए राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी है.