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Email से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में मिली बम रखने की धमकी, चंडीगढ़ पुलिस की कार्रवाई के बाद स्थिति नियंत्रण में, दोबारा से कार्यवाही शुरू

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में बम रखने की धमकी से मेल से भेजी गई थी, जिसे लेकर अदालत की कार्यवाही को रोक दिया गया था.

Written by Satyam Kumar |Published : May 22, 2025 4:08 PM IST

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में बृहस्पतिवार को बम रखे जाने की धमकी का एक ई-मेल मिला. मेल मिलने के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने अदालत परिसर की तलाशी शुरू की. अधिकारियों ने बताया कि अदालत परिसर के अधिकतर हिस्सों को खाली करा लिया गया है और फिलहाल वहां आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है. चंडीगढ़ पुलिस के उप विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ-मध्य) उदयपाल सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार कार्यालय को एक ई-मेल मिला जिसमें दावा किया गया कि परिसर में एक आईईडी लगाया गया है. सूचना मिलने पर पुलिस ने गहन तलाशी शुरू की.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन ने अदालत परिसर के बाहर पत्रकारों से कहा कि हम एक मामले में सुनवाई के लिए अदालत के अंदर थे. चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) और एसएसपी (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक) भी एक मामले के सिलसिले में अदालत के एक कक्ष में मौजूद थे.

एएसजी ने कहा,

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‘‘हमें बताया गया कि एक ई-मेल मिला है, जिसमें अदालत परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. बम निरोधक दस्ते के साथ पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंच गईं.’’

उन्होंने कहा कि शहर प्रशासन और हाई कोर्ट के अधिकारियों सहित सभी ने सहयोग किया इसलिए कोई अफरातफरी नहीं मची. जैन ने कहा कि जैसे ही संदेश मिला कि अदालत कक्ष को खाली कर दिए जाएं, सभी ने सहयोग किया.

उच्च न्यायालय ‘बार एसोसिएशन’ के अध्यक्ष सरतेज सिंह नरूला ने भी संवाददाताओं को बताया कि बम की धमकी वाला ईमेल मिलने के तुरंत बाद अदालत परिसर को खाली करा लिया गया था. बार के सभी सदस्यों को जारी नोटिस में ‘बार एसोसिएशन’ ने कहा कि बार के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि हाई कोर्ट में बम की धमकी के बारे में अलर्ट प्राप्त हुआ है.

नोटिस में निर्देश दिया गया कि सभी सदस्यों से सतर्क रहने का अनुरोध है. यदि परिसर में कोई संदिग्ध या लावारिस वस्तु पाई जाती है तो कृपया तुरंत उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के कार्यालय को सूचित करें. सदस्यों से अदालत कक्ष एहतियातन तुरंत खाली करने का अनुरोध किया जाता है. नोटिस में कहा गया है कि दोपहर दो बजे के बाद अदालत की कार्यवाही फिर से शुरू होगी.