सामान्य इरादे से किए गए हमले से पीड़ित को हल्की चोटें लगी है, इस आधार पर किसी आरोपी को सजा कम नहीं किया जा सकता: SC
सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक राज्य की अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें हाई कोर्ट ने आरोपी की सजा को इस आधार पर कम किया कि उसने जो चोटें पहुंचाई थीं, वे सह-आरोपी द्वारा पहुंचाई गई चोटों की तुलना में कम गंभीर थीं.