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BPSC Prelims री-एग्जाम मामले में पटना हाईकोर्ट में आज की सुनवाई टली, अब इस दिन बैठेगी बेंच

अब हाईकोर्ट की बेंच ने प्रिलिम्स मामले की सुनवाई 16 जनवरी के लिए दिन तय की है. पटना हाईकोर्ट में पप्पू यादव और जन सुराज पार्टी ने भी बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर याचिका दायर की है. 

बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने की मांग (पिक क्रेडिटANI)

Written by Satyam Kumar |Published : January 15, 2025 2:14 PM IST

पटना हाईकोर्ट में जस्टिस ए एस चंदेल की एकलपीठ पप्पू यादव एवं अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी कारणवश आज मामले की सुनवाई टल गई है. अब इस मामले की सुनवाई 16 जनवरी के दिन तय की गई है. पटना हाईकोर्ट में पप्पू यादव और जन सुराज पार्टी ने भी बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर याचिका दायर की है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा (BPSC) की प्रिलिम्स परीक्षा को रद्द करने की मांग का लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से इंकार किया. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वे इसके लिए पहले पटना हाईकोर्ट जाएं. याचिकाकर्ताओं ने बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर दायर याचिका में  70वीं संयुक्त प्रिलिम्स परीक्षा में व्यापक धांधली का आरोप लगाते हुए इसकी जांच सुप्रीम के रिटायर्ड जज की निगरानी में कराए जाने की मांग की गई थी. साथ ही प्रदर्शनकारी छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार जिले के एसपी और डीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है.

जिस पर सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने बीपीएससी प्रिलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की. शीर्ष अदालत ने क्षेत्राधिकार का हवाला देते हुए छात्रों से कहा कि वे राहत की मांग के लिए पहले इस रिट याचिका को लेकर पटना हाईकोर्ट में जाएं. बता दें कि आर्टिकल 226 के अनुसार हाईकोर्ट को विशेष रिट जारी करने का अधिकार है, जो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है.

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