सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधान परिषद की उस सीट पर हुए उपचुनाव के परिणाम की घोषणा पर रोक लगाई, जिस पर निष्कासित आरजेडी नेता थे. सुनील कुमार सिंह को पिछले साल 26 जुलाई को सदन में अशिष्ट व्यवहार के लिए निष्कासित किया गया था. उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करने के आरोप में स्पीकर ने दोषी ठहराया पाया था.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह और जस्टिस सूर्य कांत की पीठ ने मामले की सुना. इस दौरान सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी निष्कासित एमएलसी सुनील कुमार सिंह की ओर से पेश हुए.
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की दलील सुनी. उन्होंने कहा कि उपचुनाव का परिणाम 16 जनवरी को घोषित किया जाने वाला था, क्योंकि चुनाव बिना किसी प्रतिद्वंद्वी के हुआ था. बेंच ने कहा कि चूंकि वह पहले से ही इस मामले पर सुनवाई कर रही है, इसलिए इस बीच किसी भी परिणाम की घोषणा नहीं की जानी चाहिए. सिंघवी ने यह भी कहा कि यदि अदालत कल उनकी याचिका को स्वीकार करती है, तो यह स्थिति अजीब होगी, क्योंकि एक ही सीट के लिए दो उम्मीदवार होंगे.
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने परिणाम घोषित करने पर रोक लगाया है. साथ ही बेंच ने कहा कि वह 16 जनवरी को राज्य विधान परिषद और नैतिकता समिति के जवाब आने के बाद इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाएगा.
साल 2024 में राजेडी नेता सुनील कुमार सिंह को एमएलसी पद से निष्कासित कर दिया गया था. सुनील सिंह पर मुख्यमंत्री नीतिश कुमार का मिमिक्री कर अपमान करने और नैतिकता समिति (Ethics Committee) के सदस्यों की क्षमता पर सवाल उठाने का आरोप लगाया गया है. अनुशासनहीनता के आरोप लगाते हुए सुनील कुमार सिंह के जांच बिठाई गई.वहीं नैतिकता समिति की रिपोर्ट पेश करने के एक दिन बाद सिंह के निष्कासन के लिए प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित किया गया. नैतिकता समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि जबकि एक सदस्य सोहैब ने अपनी कार्रवाई के लिए खेद व्यक्त किया, सिंह अपनी स्थिति पर अडिग बने रहे. माफी मांगने के चलते आरजेडी एमएलसी मोहम्मद कारी सोहैब को भी दो दिनों के लिए निलंबित किया गया था.
अब सुनील सिंह ने अपने निष्कासन को चुनौती देते हुए एमएलसी सीट को दोबारा से भरने के लिए कराए गए चुनाव के परिणाम पर रोक लगाने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव परिणाम पर रोक लगाते हुए बिहार विधान सभा के नैतिकता कमेटी को नोटिस जारी करते हुए जबाव मांगा है.