ED को अपनी बात रखने का अधिकार, लेकिन पब्लिक प्रोसीक्यूटर के कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी अभियोजकों को अदालत के अधिकारियों के रूप में स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, साथ ही कानूनी कार्यवाही में अदालत के अधिकारी होने के नाते अपने विवेक को बनाए रखना चाहिए.