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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येन्द्र जैन को Delhi Court से मिली जमानत, मई 2022 को हुए थे गिरफ्तार

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सतेन्द्र जैन को जमानत मिली। कोर्ट ने कहा कि सतेन्द्र जैन लंबे वक़्त से जेल में है.

सत्येन्द्र जैन को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत

Written by Satyam Kumar |Updated : October 18, 2024 5:41 PM IST

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सतेन्द्र जैन को जमानत मिल गई है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि सतेन्द्र जैन लंबे वक़्त से जेल में है. सत्येन्द्र जैन को मई 2022 में केंद्रीय एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में थे. जैन ने मई 2023 से मार्च 2024 तक मेडिकल बेल पर भी रह चुके हैं.

राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सत्येन्द्र जैन को18 महीनों की लंबी सुनवाई और कारावास के बाद नियमित जमानत दी है. इससे पहले जैन की जमानत याचिका पहले दिल्ली उच्च न्यायालय और फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी खारिज की गई थी.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) और 13(e) के तहत जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया है. सीबीआई ने ये मामला 2015 से 2017 के बीच जैन द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर संपत्तियां अर्जित करने के आरोप में दर्ज किया था.वहीं, जैन इन संपत्तियों के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके थे. इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी एक मामला दर्ज किया और आरोप लगाया कि जैन के स्वामित्व वाली कंपनियों ने 4.81 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की है. ED ने आरोप लगाया कि ये राशि जैन की कंपनी को कोलकाता के एंट्री ऑपरेटरों के माध्यम से हवाला रूट के जरिए नकद हस्तांतरित की गई थी.

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