आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के विधायक अमानतुल्ला खान(Amantullah Khan) ने ED के समन को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi High Court) से वापस लिया. आप विधायक (Aap MLA) ने इस याचिका में ED के द्वारा व्यक्तिगत रूप से पेश होने के समन के साथ-साथ भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) दिल्ली द्वारा दर्ज की गई एफआईआर (FIR) को चुनौती दी थी. ED ने अमानतुल्ला खान को ये समन वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Waqf Board Money Laundering Case) में किया है.
जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. बेंच ने इस याचिका की मांग में ही समस्या होने की बात कही. जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि हम ना तो कोई नोटिस जारी कर रहें है, ना ही कोई अंतरिम आदेश दे रहे हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका वापस लिया हुआ मानते हुए इस याचिका को खारिज की.
याचिका में पीएमएलए (PMLA) की धारा 50 को चुनौती देते हुए कहा कि इन प्रावधानों का इस्तेमाल देश के लोकतांत्रिक और संघ के मूल ढांचे को प्रताड़ित करने और ध्वस्त करने के लिए किया जा रहा है. इस धारा के सहारे याचिकाकर्ता को निरर्थक और आधारहीन कार्यवाही में फंसाया जा रहा है.
कोर्ट ने इस विषय कहा कि याचिकाकर्ता को ऐसी आशंका है कि PMLA की धारा के तहत दी गई शक्ति को ED जानबूझकर दुरूपयोग कर रही है. मामले में इस याचिका को खारिज कर दी गई. PMLA की धारा 50 में किसी व्यक्ति को समन जारी करने, डॉक्यूमेंट्स की जांच करने और उसके बयान दर्ज करने का अधिकार देता है.
ED ने अपने आरोप में कहा कि आप विधायक अमानतुल्ला खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया. ED ने कहा कि आप विधायक ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की भर्ती करने के बदले में बड़ी रकम अर्जित किया और उसे अचल संपत्ति खरीदने के लिए निवेश किया. ED ने इस मामले में 5 लोगों को आरोपी बनाया है जिसमें अमानतुल्ला खान के तीन सहयोगी जीशान हैदर, दाउद नासिर और जावेद इमाम शामिल है. इन लोगों को नवंबर, 2023 में ED ने गिरफ्तार किया.