DMK नेता V Senthil Balaji को दूसरी बार Madras High Court से नहीं मिली जमानत, नगदी के बदले नौकरी का है मामला
मद्रास हाईकोर्ट ने नौकरी के बदले नकदी मामले में तमिलनाडु के पूर्व परिवहन मंत्री व डीएमके नेता वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका दूसरी बार खारिज करते हुए पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट को तीन महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने के आदेश दिए हैं.



































