आम आदमी पार्टी (Aam Aadami Party) के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को तीन दिनों की अंतरिम जमानत मिली है. उन्हें ये राहत अपनी भतीजी की शादी में जाने के लिए मिली है. दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री (Delhi's Former Deputy Chief Minister) को सीबीआई (CBI) ने 26 फरवरी, 2023 के दिन गिरफ्तार किया था. सीबीआई के बाद ईडी (ED) ने मनीष सिसोदिया को 9 मार्च, 2023 के दिन तिहाड़ जेल से अपने हिरासत में लिया था.
स्पेशल जज एमके नागपाल (Special Judge MK Nagpal) ने इस मामले की सुनवाई की. मनीष सिसोदिया ने चार दिनों, 12 से 16 फरवरी, 2024 तक के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी. वहीं, जज ने उन्हें तीन दिनों 13 से 15 फरवरी, 2024 के लिए जमानत दी है. इस दौरान मनीष सिसोदिया अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए लखनऊ जाएंगे.
सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने इस अंतरिम जमानत का विरोध किया. अपने विरोध में तर्क देते हुए सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया एक बेहद मजबूत शख्सियत है. साथ ही वे एक मजबूत पद पर रह चुके हैं. और सबूतों और गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के वकील से पूछा कि अगर पुलिस अधिकारी आपके साथ मौजूद रहें, तो इससे कोई परेशानी होगी? प्रत्युत्तर में वकील ने कहा कि ये उनके परिवार को शर्मिंदा करने जैसा होगा, अगर पुलिस उनके साथ जाएगी. वकील ने आगे कहा कि तीन दिनों की अंतरिम जमानत मुझे मंजूर है,लेकिन मेरे साथ पुलिस ना भेंजे.
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 के दिन गिरफ्तार किया. उनकी ये गिरफ्तारी दिल्ली शराब नीति, (Delhi Excise Policy) अब हटा दिया गया है, में भ्रष्टाचार करने के आरोप हुई. सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद, ईडी ने मनीष सिसोदिया को अपने हिरासत में लिया. ईडी ने ये कार्रवाई 9 मार्च, 2023 के दिन किया था. तब से वो जेल में ही थे.