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Bumble पर शुरू हुई लव स्टोरी में महिला ने आदमी पर लगाया शादी का वादा करके दुष्कर्म करने का आरोप, Delhi Court ने सुनाया ये फैसला

एक पुरुष और महिला 'बम्बल' डेटिंग ऐप पर मिले थे और अब, महिला ने पुरुष पर शादी का वादा करके उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. जानें दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मामले में क्या फैसला सुनाया..

Written by My Lord Team |Published : February 23, 2024 4:45 PM IST

दिल्ली के साकेत कोर्ट (Saket Court)  ने रेप के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत (Granted Bail) दी है. महिला ने शादी के बहाने दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए FIR कराई थी. दोनों Bumble नामक डेटिंग एप (Dating App) के जरिए दोनों की दोस्ती हुई थी. वहीं, मौजूदा मामले में तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार कर जज ने आरोपी को राहत दी है. (State v. Gautam Kumar)

आरोपी को मिली जमानत

जज सुनील गुप्ता ने इस मामले की सुनवाई की. जज ने आरोपी को जमानत दिया है. 

जज ने कहा,

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"आरोपी के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को ध्यान में रख, साथ ही केस में आरोपी किसी तरह से गवाहों या सबूतों को प्रभावित करने में समक्ष नहीं है. इसलिए नियमित जमानत दी जाती है. "

एक-समान आरोप, आरोपी अलग-अलग

आरोपी का पक्ष रख रहे वकील ने बताया कि उनके मुवक्किल ने शिकायकर्ता(महिला) से शादी करने का प्रामिस नहीं किया था. साथ ही वकील ने कहा कि डेटिंग एप्स पर हुई वादे को मजबूत नहीं माना जा सकता है. कोर्ट को बताते हुए आगे कहा कि महिला ने यही आरोप लगाते हुए किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ भी लगाया है. 

पहले मिली थी अग्रिम जमानत 

आरोपी को महिला ने शादी करने के वादे पर उसके अंतरिम जमानत करने का विरोध नहीं किया, जिससे उसे 8 जनवरी के दिन अंतरिम जमानत मिली थी. आरोपी को जमानत अवधि समाप्त होने पर दोबारा कस्टडी में लिया गया था.  

Bumble एप पे वादा करने का है दावा

‘बम्बल’ डेटिंग ऐप्स का प्रयोग लोग एक-दूसरे से मिलने और जानने के लिए करते हैं,और ये नहीं माना जा सकता है कि उनका एकमात्र उद्देश्य सेक्स करना है.आरोपी द्वारा महिला से शादी करने से मना करने की बात इस आवेदन को खारिज करने की दलील में स्वीकार्य नहीं हैं. ऐसा कहकर कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी.