दिल्ली के साकेत कोर्ट (Saket Court) ने रेप के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत (Granted Bail) दी है. महिला ने शादी के बहाने दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए FIR कराई थी. दोनों Bumble नामक डेटिंग एप (Dating App) के जरिए दोनों की दोस्ती हुई थी. वहीं, मौजूदा मामले में तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार कर जज ने आरोपी को राहत दी है. (State v. Gautam Kumar)
जज सुनील गुप्ता ने इस मामले की सुनवाई की. जज ने आरोपी को जमानत दिया है.
जज ने कहा,
"आरोपी के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को ध्यान में रख, साथ ही केस में आरोपी किसी तरह से गवाहों या सबूतों को प्रभावित करने में समक्ष नहीं है. इसलिए नियमित जमानत दी जाती है. "
आरोपी का पक्ष रख रहे वकील ने बताया कि उनके मुवक्किल ने शिकायकर्ता(महिला) से शादी करने का प्रामिस नहीं किया था. साथ ही वकील ने कहा कि डेटिंग एप्स पर हुई वादे को मजबूत नहीं माना जा सकता है. कोर्ट को बताते हुए आगे कहा कि महिला ने यही आरोप लगाते हुए किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ भी लगाया है.
आरोपी को महिला ने शादी करने के वादे पर उसके अंतरिम जमानत करने का विरोध नहीं किया, जिससे उसे 8 जनवरी के दिन अंतरिम जमानत मिली थी. आरोपी को जमानत अवधि समाप्त होने पर दोबारा कस्टडी में लिया गया था.
‘बम्बल’ डेटिंग ऐप्स का प्रयोग लोग एक-दूसरे से मिलने और जानने के लिए करते हैं,और ये नहीं माना जा सकता है कि उनका एकमात्र उद्देश्य सेक्स करना है.आरोपी द्वारा महिला से शादी करने से मना करने की बात इस आवेदन को खारिज करने की दलील में स्वीकार्य नहीं हैं. ऐसा कहकर कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी.