'कोई मिनिमम एज नहीं है, बच्चों की गवाही सबूत के तौर पर मान्य होगी'
सुप्रीम कोर्ट ने एक मर्डर केस में बच्चे की गवाही के आधार पर पिता की दोषी ठहराया है. मध्य प्रदेश राज्य बनाम बलवीर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवाही देने को लेकर किसी मिनिमम एज की क्राइटेरिया नहीं है. हालांकि, इस दौरान बच्चों की गवाही को मान्य करने के लिए कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं.