SC: जांच में खामियों होने के आधार पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता
सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब घटना की पुष्टि करने वाले साक्ष्य मजबूत हों तो केवल विरोधाभास या दोषपूर्ण जांच के दावे पर दोषियों को छोड़ा नहीं जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब घटना की पुष्टि करने वाले साक्ष्य मजबूत हों तो केवल विरोधाभास या दोषपूर्ण जांच के दावे पर दोषियों को छोड़ा नहीं जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब घटना की पुष्टि करने वाले साक्ष्य मजबूत हों तो केवल विरोधाभास या दोषपूर्ण जांच के दावे पर दोषियों को छोड़ा नहीं जा सकता.