क्या कानूनन जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई लड़ सकते हैं चुनाव?
जनीतिक पार्टी 'उत्तर भारतीय विकास सेना' ने लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ने का न्योता दिया है. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के नियमानुसार, जेल में बंद व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, वहीं जेल में बंद व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं है.