घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 महिलाओं को उनके घरों में हिंसा के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है.
Source: my-lord.inकानून हर धर्म व समाजिक परिवेश की महिलाओं के साथ होनेवाले दुर्व्यवहार की व्यापक तौर पर व्याख्या करती है व उसे अपराध मानती है.
Source: my-lord.inकानून घर के सदस्य द्वारा महिलाओं के साथ की जानेवाली दुर्व्यवहार पर रोक लगाती है.
Source: my-lord.inजिसमें महिलाओं को शारीरिक, मौखिक, भावनात्मक रूप से परेशान करना शामिल है.
Source: my-lord.inघरेलू हिंसा अधिनियम के अनुसार महिलाओं को दहेज या संपत्ति के लिए परेशना करना-ताने मारने को अपराध बनाता है.
Source: my-lord.inघरेलु हिंसा अधिनियम की धारा 32 अपराध को जमानती व गैर-जमानती दोनों बनाती है.
Source: my-lord.inमुकदमे के दौरान अदालत भी महिला की गवाही पर पूरा भरोसा करती है,
Source: my-lord.inकुल मिलाकर घरेलू हिंसा अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के प्रति जवाबदेह समाज-परिवार बनाना है.
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