हाल ही में व्यक्ति के खिलाफ व्हाट्सएप मैसेज शेयर करने पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई गई थी.
Source: my-lord.inFIR के अनुसार मैसेज में बाबासाहेब अंबेडकर को लेकर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी.
Source: my-lord.inव्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया कि वो व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से समाज में अशांति फैलाने चाह रहा है.
Source: my-lord.inव्यक्ति के खिलाफ 14 अगस्त, 2018 के दिन भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 295-ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) और 153-ए (दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत प्राथमिकी कराई गई थी.
Source: my-lord.inबॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों को हर व्हाट्सएप मैसेज को बिना समझे-बूझे शेयर करने से बचना चाहिए
Source: my-lord.inसाथ ही लोगों हर फॉरवर्ड किए गए मैसेज को समाज में अशांति से फैलाने के लिए किया गया, ऐसा मानने से बचना चाहिए.
Source: my-lord.inअदालत ने माना कि लोग तकनीकी रूप से कुशल नहीं है और वे आए हर मैसेज को फॉरवर्ड कर देते हैं.
Source: my-lord.inबॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए उसके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने का आदेश दिया है.
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