WhatsApp मैसेज Forward करने हुई FIR!

Satyam Kumar

Source: my-lord.in | 28 Sep, 2024

व्हाट्सएप मैसेज पर FIR

हाल ही में व्यक्ति के खिलाफ व्हाट्सएप मैसेज शेयर करने पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई गई थी.

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बाबासाहेब के खिलाफ टिप्पणी

FIR के अनुसार मैसेज में बाबासाहेब अंबेडकर को लेकर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी.

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समाज में अशांति

व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया कि वो व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से समाज में अशांति फैलाने चाह रहा है.

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IPC की धारा 295ए

व्यक्ति के खिलाफ 14 अगस्त, 2018 के दिन भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 295-ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) और 153-ए (दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत प्राथमिकी कराई गई थी.

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व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों को हर व्हाट्सएप मैसेज को बिना समझे-बूझे शेयर करने से बचना चाहिए

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मैसेज का उद्देश्य

साथ ही लोगों हर फॉरवर्ड किए गए मैसेज को समाज में अशांति से फैलाने के लिए किया गया, ऐसा मानने से बचना चाहिए.

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हर मैसेज को फॉरवर्ड

अदालत ने माना कि लोग तकनीकी रूप से कुशल नहीं है और वे आए हर मैसेज को फॉरवर्ड कर देते हैं.

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FIR रद्द करने के आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए उसके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने का आदेश दिया है.

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