Rape मामलों में पीड़ित-आरोपी के बीच सुलह होने का कोई मतलब नहीं, कहकर केरल HC ने मुकदमा रद्द करने से किया इंकार
केरल हाईकोर्ट ने रेप केस को रद्द करने से इंकार करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ित और आरोपी के बीच सुलह मान्य नहीं है, साथ ही यह पब्लिक पॉलिसी के भी विरूद्ध हैं. आरोपी ने आपसी सुलह होने को आधार बनाकर प्राथमिकी रद्द (To Quash FIR) करने की मांग की थी.