हिंदू विवाह कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, जिसे दोनों पक्ष मनमर्जी से समाप्त कर दें: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक दंपत्ति की तलाक की मांग खारिज करते हुए कहा कि हिंदू विवाह कोई अनुबंध (Contract) नहीं है, जिसे दोनों पक्ष सहमति से समाप्त कर लें. अदालत ने यहां तक कहा कि अगर दोनों में से किसी एक पर नपुंसक (Sterile) होने का आरोप है तो उसे अदालत प्रमाण के आधार पर तलाक की इजाजत देगा.