बिहार के नियोजित, संविदा या कॉन्ट्रैक्चुअल (तीनों एक ही है) शिक्षकों की मांग से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी नाराजगी जाहिर की है.
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट से पहले पटना हाईकोर्ट ने भी बिहार के संविदा शिक्षकों की मांग को खारिज किया था.
Image Credit: my-lord.inबिहार संविदा शिक्षक संघ ने बिहार शिक्षक अधिनियम 2023 में उल्लेखित योग्यता परीक्षा की अनिवार्यता को चुनौती दी थी.
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने कहा "शिक्षक राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसलिए यह बेहद जरूरी है कि वे अपने कौशल को लगातार अपडेट करते रहें."
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि "यदि सरकार का इरादा शिक्षा की गुणवत्ता और मानकों को बेहतर बनाना है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए. उसे चुनौती नहीं दी जानी चाहिए."
Image Credit: my-lord.inइसलिए सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक के रवैये से नाराजगी जाहिर की है.
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