अठारहवीं लोकसभा की शुरूआत हो गई है. संसद की बैठक आज 1 जुलाई तक के लिए टल गई है. ऐसे में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को लेकर एक जिज्ञासा हो उठती है. आइये जानते हैं संयुक्त बैठक के बारे में...
Source: my-lord.inसंविधान की आर्टिकल 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का नियम है.
Source: my-lord.inसंयुक्त बैठक की यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब संसद के दोनों सदन किसी विधेयक को पारित करने में असफल होते हैं और गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है,
Source: my-lord.inइस गतिरोध को तोड़ने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं.
Source: my-lord.inसंयुक्त बैठक आयोजित करने का नियम यह है कि दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का दसवां हिस्सा उपस्थित होना चाहिए.
Source: my-lord.inसंयुक्त बैठक तब होता है, जब एक सदन ने विधेयक पारित कर दिया है और दूसरे ने खारिज कर दिया है , दोनों सदन विधेयक में किए जाने वाले संशोधन पर अलग-अलग विचार हैं.
Source: my-lord.inया विधेयक के छह महीने से अधिक समय बीत चुका है दूसरे सदन द्वारा प्राप्त किया गया है और अभी भी पारित नहीं हुआ है.
Source: my-lord.inधन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है
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