हिंदू विवाह कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं! जिसे मनमर्जी से तोड़ा जाए

Satyam Kumar

Source: my-lord.in | 17 Sep, 2024

तलाक का मामला

हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक दंपत्ति की तलाक की मांग खारिज कर दी है.

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हिंदू विवाह कोई अनुबंध नहीं!

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह कोई अनुबंध (Contract) नहीं है, जिसे दोनों पक्ष सहमति से समाप्त कर लें.

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विवाह खारिज करने का आधार

अदालत ने यहां तक कहा कि अगर दोनों में से किसी एक पर नपुंसक (Sterile) होने का आरोप है तो उसे अदालत प्रमाण के आधार पर तलाक की इजाजत देगा.

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सहमति से तलाक की इजाजत

मामला ऐसा है कि पहले पत्नी ने पति को सहमति से तलाक की इजाजत दी थी,

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मिडिएशन पर बात नहीं बनी

ये मामला अदालत के सामने तीन साल तक लंबित रहा और पति-पत्नी के बीच मिडिएशन भी विफल रहा.

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कपल को दूसरा बच्चा

इस दौरान कपल को दूसरा बच्चा हुआ, तब महिला ने वैवाहिक संबंध तोड़ने से इंकार कर दिया.

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विवाह रद्द

ट्रायल कोर्ट ने पति की आपत्ति पर विवाह खारिज करने के आदेश पारित किया था.

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विच्छेद का फैसला खारिज

पत्नी ने इसी फैसले को चुनौती दी थी, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए विवाह खारिज करने के फैसले को रद्द कर दिया.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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