'क्या पोते से मिल पाएंगी अतुल सुभाष की मां', कस्टडी के लिए दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में इस दिन होगी अगली सुनवाई
20 जनवरी के दिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष यानि निकिता सिंघानिया को अदालत के समक्ष पेश करने को कहा है.
20 जनवरी के दिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष यानि निकिता सिंघानिया को अदालत के समक्ष पेश करने को कहा है.
सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने बच्चे की कस्टडी को लेकर अपनी-अपनी दलींले रखी, निकिता सिंघानिया ने कहा कि वे अपने साथ बच्चे को लेकर बेंगलुरू शिफ्ट करने वाली है. वहीं अतुल सुभाष की मां ने पोते की कस्टडी की मांग को लेकर कहा कि छह साल से कम के बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में रखना कानूनन सहीं नहीं है.
आईटी कर्मचारी अतुल सुभाष की खुदकुशी मामले में पत्नी निकिता सिंघानिया ने FIR रद्द करने की याचिका केरल हाईकोर्ट में दायर की थी। अदालत ने इसे खारिज करते हुए कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाने का आधार एफआईआर में मौजूद है। अतुल के परिवार ने अब हाईकोर्ट में अपील पर विचार करने की बात कही है।
बेंगलुरु के सिटी सिविल कोर्ट ने अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को जमानत दी है. यह निर्णय उस मामले की सुनवाई के बाद लिया गया जिसमें अतुल ने आत्महत्या करने से पहले अपने परिवार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था.
अंजू देवी ने SC में हैबियस कार्पस अर्जी दाखिल कर कहा है कि अतुल की पत्नी निकिता और उनका परिवार जेल में है, ऐसे में उनका 4 साल का बेटा कहां है, इसकी कोई जानकारी भी उन्हें नहीं है, इसलिए उनके पोते को उन्हें सौंपा जाएं.
सुशील सिंघानिया ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से मांग किया कि उनके खिलाफ मुकदमा दूसरे राज्य में हुआ है, उन्हें गिरफ्तारी से राहत देते हुए अदालत के समक्ष अपनी बात रखने का मौका दिया जाए. साथ ही उसने बहस के दौरान मीडिया ट्रायल पर भी सवाल उठाया.
अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को बेंगलुरू पुलिस ने गुरुग्राम से और मां निशा सिघांनिया समेत भाई अनुराग को प्रयागराज से गिरफ्तार किया है.
भाई की शिकायत पर पुलिस ने एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी एवं उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और धारा 3(5) के तहत केस दर्ज किया है.
दिवंगत अतुल ने अपने आखिरी वीडियो में कहा कि वह अपने कमाए हुए पैसों से टैक्स दे रहा है, जो उसके व परिवारवालों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है.
20 जनवरी के दिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष यानि निकिता सिंघानिया को अदालत के समक्ष पेश करने को कहा है.
सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने बच्चे की कस्टडी को लेकर अपनी-अपनी दलींले रखी, निकिता सिंघानिया ने कहा कि वे अपने साथ बच्चे को लेकर बेंगलुरू शिफ्ट करने वाली है. वहीं अतुल सुभाष की मां ने पोते की कस्टडी की मांग को लेकर कहा कि छह साल से कम के बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में रखना कानूनन सहीं नहीं है.
बेंगलुरु के सिटी सिविल कोर्ट ने अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को जमानत दी है. यह निर्णय उस मामले की सुनवाई के बाद लिया गया जिसमें अतुल ने आत्महत्या करने से पहले अपने परिवार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था.
अंजू देवी ने SC में हैबियस कार्पस अर्जी दाखिल कर कहा है कि अतुल की पत्नी निकिता और उनका परिवार जेल में है, ऐसे में उनका 4 साल का बेटा कहां है, इसकी कोई जानकारी भी उन्हें नहीं है, इसलिए उनके पोते को उन्हें सौंपा जाएं.
सुशील सिंघानिया ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से मांग किया कि उनके खिलाफ मुकदमा दूसरे राज्य में हुआ है, उन्हें गिरफ्तारी से राहत देते हुए अदालत के समक्ष अपनी बात रखने का मौका दिया जाए. साथ ही उसने बहस के दौरान मीडिया ट्रायल पर भी सवाल उठाया.
अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को बेंगलुरू पुलिस ने गुरुग्राम से और मां निशा सिघांनिया समेत भाई अनुराग को प्रयागराज से गिरफ्तार किया है.
भाई की शिकायत पर पुलिस ने एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी एवं उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और धारा 3(5) के तहत केस दर्ज किया है.
दिवंगत अतुल ने अपने आखिरी वीडियो में कहा कि वह अपने कमाए हुए पैसों से टैक्स दे रहा है, जो उसके व परिवारवालों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है.