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एआई इंजीनियर के सुसाइड मामले में पत्नी और परिवार के खिलाफ BNS के तहत FIR,भाई की शिकायत पर बेंगलुरू पुलिस का एक्शन

भाई की शिकायत पर पुलिस ने एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी एवं उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और धारा 3(5) के तहत केस दर्ज किया है.

अतुल सुभाष ने सुसाइड से पहले डेढ़ घंटे से पहले जारी किया वीडियो

Written by My Lord Team |Published : December 11, 2024 2:18 PM IST

बेंगलुरू में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी मामले में भाई की शिकायत पर बेंगलुरू पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है. पुलिस ने अतुल सुभाष की पत्नी एवं उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और धारा 3(5) के तहत केस दर्ज किया है. बता दें कि बीते दिन उत्तर प्रदेश के जौनपुर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर के आत्महत्या मामले में डीसीपी शिवकुमार गुनारे ने कहा कि बेंगलुरू में अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली थी.

पुलिस ने बीएनएस की धारा के तहत दर्ज किया मुकदमा

अतुल सुभाष के भाई की शिकायत पर मराठहल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना), धारा 3(5) (जब दो या ज्यादा लोग शामिल हों तो सामूहिक जिम्मेदारी बनती है) के तहत मामला दर्ज किया है. बता दें कि तलाक, एलिमनी और घरेलु हिंसा सहित 9 केसों का सामने करने वाले अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को खुदकुशी कर ली थी. वह काफी परेशान था. मरने से पहले उसने एक घंटे 20 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया। उसका कहना था कि क्योंकि मामला जौनपुर की अदालत में चल रहा है इसलिए उसे बार बार वहां जाना पड़ता है. इतना ही नहीं अदालत के आदेश पर अतुल हर महीने बेटे के भरण पोषण के लिए 40 हजार रुपये भी दे रहे थे. हालांकि, अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया की तनख्वाह 78 हजार रुपये है.

फैमिली कोर्ट ने अंतरिम मुआवजा देने को कहा

29 जुलाई 2024 को कोर्ट ने अतुल को आदेश दिया था कि वह बेटे के भरण पोषण के लिए हर महीने 40 हजार रुपये देगा. दहेज उत्पीड़न के मुकदमे में भी अतुल ने कोर्ट में हाजिर होकर जमानत कराई थी. घरेलू हिंसा का मुकदमा अभी चल रहा है. मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होनी थी. हालांकि, उसने इससे पहले ही आत्महत्या कर ली. इस मामले में उनकी पत्नी निकिता ने कोर्ट को बताया था कि अतुल बेंगलुरू में एक कंपनी में इंजीनियर है. उसका सालाना पैकेज 40 लाख रुपये का है. उसने 16 जनवरी 2022 को अपने और बेटे के लिए हर महीने दो लाख रुपये भरण पोषण की मांग करते हुए फैमिली कोर्ट में केस दर्ज करवाया था। जबकि निकिता भी तनख्वाह ठीक ठाक थी.

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अतुल ने सुसाइड वीडियो में ससुराल वालों पर लगाया आरोप

अतुल सुभाष ने वीडियो संदेश में बताया कि जौनपुर की फैमिली कोर्ट में सदर कोतवाली के मोहल्ला रुहट्टा निवासी पत्नी निकिता सिंघानिया ने चार मुकदमे दर्ज कराए थे. पत्नी ने आरोप लगाया था कि 26 जून 2019 को उसकी शादी अतुल से हुई थी. शादी के बाद से ही ससुराल के लोग दस लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे. इसी सदमें के चलते उसके (पत्नी के) पिता की मौत हो गई. परिवार वालों के समझाने पर अतुल उसे बेंगलुरू ले गया. 20 फरवरी 2020 को उसे एक बेटा हुआ. इसके बावजूद प्रताड़ना जारी रही. 17 मई 2021 को उसे पीटकर घर से निकाल दिया गया। तब से वह अपने बच्चे के साथ मायके में रह रही है.

इंजीनियर ने तंग आकर बेंगलुरू में आत्महत्या कर ली. उन्होंने 23 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया. अतुल ने पत्नी निकिता सिंघानिया, सास, साले और मामले की सुनवाई कर रही जज पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं.

(खबर आईएएनएस इनपुट के आधार पर लिखी गई है)