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पोते के लिए अंजान है दादी... अतुल सुभाष की मां को पोते की कस्टडी देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार

सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने बच्चे की कस्टडी को लेकर अपनी-अपनी दलींले रखी, निकिता सिंघानिया ने कहा कि वे अपने साथ बच्चे को लेकर बेंगलुरू शिफ्ट करने वाली है. वहीं अतुल सुभाष की मां ने पोते की कस्टडी की मांग को लेकर कहा कि छह साल से कम के बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में रखना कानूनन सहीं नहीं है.

Written by Satyam Kumar |Published : January 7, 2025 5:06 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने अपने 4 साल के पोते की कस्टडी हासिल करने के लिए AI इंजीनियर अतुल सुभाष की मां की याचिका पर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने अतुल सुभाष की मां को बच्चे की कस्टडी देने से इंकार करते हुए कहा कि बच्चा उनके लिए अंजान है, क्योंकि उन्होने बेहद कम वक्त बिताया है. बहस के दौरान दोनों पक्षों ने बच्चे की कस्टडी को लेकर अपनी-अपनी दलींले रखी, निकिता सिंघानिया ने कहा कि वे अपने साथ बच्चे को लेकर बेंगलुरू शिफ्ट करने वाली है. वहीं अतुल सुभाष की मां ने पोते की कस्टडी की मांग को लेकर कहा कि छह साल से कम के बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में रखना कानूनन सहीं नहीं है. बता दें कि एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मां अंजू देवी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कार्पस) याचिका दाखिल कर अपने 4 साल के पोते को खुद को सौंपने की मांग की. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया था, आइये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई में क्या हुआ...

पोते की कस्टडी देने से SC ने किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने अतुल सुभाष की मां की याचिका पर दोबारा से सुनवाई की. अदालत ने अतुल सुभाष की मां को पोते की कस्टडी देने से इंकार किया है. जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि उन्होंने बच्चे के साथ बहुत कम बिताया है, ऐसे में उन्हें कस्टडी नहीं दी जा सकती है. साथ ही अदालत ने मामले के मीडिया ट्रायल से आपत्ति जताते हुए कहा कि अभी तक मामले की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में शुरू नहीं हुई है. हालांकि, इस मामले में शीर्ष अदालत ने निकिता सिंघानिया और हरियाणा सरकार को हलफनामा के माध्यम से अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है. अब इस मामले की सुनवाई 20 जनवरी के दिन होगी.

जमानत मिलने के बाद बच्चे की कस्टडी हासिल कर ली: निकिता सिंघानिया

बच्चे की मां निकिता सिंघानिया के वकील की ओर से कोर्ट को बताया कि बच्चा अब मां के पास है क्योंकि सुसाइड के लिए उकसाने के मामले में जमानत पाने के बाद उन्होंने आज सुबह बच्चे की कस्टडी हासिल कर ली है. वकील की ओर से बताया गया कि जब मां जेल में थी, उस वक्त बच्चा फरीदाबाद के बोर्डिंग स्कूल में था, अब चूंकि ज़मानत की शर्तों के मुताबिक निकिता को हर शनिवार के दिन बैंगलुरू में जांच अधिकारी के सामने पेश होना पड़ता है, इसलिए वो बच्चे को अपने साथ बैंगलुरू ले जाएगी.

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बच्चे की सही तरीके से देखभाल नहीं होगी: अतुल सुभाष की मां

वहीं अतुल सुभाष मां अंजू देवी की ओर से पेश वकील ने बच्चे की कस्टडी उन्हें यानी दादी को सौंपे जाने की मांग की. वकील ने कहा कि बच्चे की उम्र 4 साल है और उसकी मां उसका सही तरीके से देखभाल नहीं कर पाएगी. नियमों के मुताबिक 6 साल से कम उम्र के बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में दाखिल नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद बच्चा करीब डेढ़ साल से बोर्डिंग स्कूल में है.

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अतुल सुभाष की मां को कस्टडी देने की अनिच्छा जाहिर की है.