एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने पिछले साल दिसंबर महीने में पत्नी निकिता सिंघानिया और उनके परिवार की प्रताड़ना से तंग आकर सुसाइड किया था.
Source: my-lord.inपुलिस ने 9 दिसंबर को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108, 3 (5) के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
Source: my-lord.in4 जनवरी को बेंगलुरु की एक अदालत ने अतुल सुभाष सुसाइड मामले में उनकी पत्नी, सास और साले को जमानत दिया है.
Source: my-lord.inनिकिता सिंघानिया ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दर्ज FIR रद्द करने की मांग को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
Source: my-lord.inकर्नाटक हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने से इंकार करते हुए कहा कि मामले को प्रथम दृष्टतया सभी कारण मौजूद हैं, आप जांच क्यों नहीं कराना चाहती.
Source: my-lord.inवहीं निकिता सिंघानिया के वकील ने दावा किया कि FIR में ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जिससे साबित हो कि उसने आत्महत्या के लिए उकसाया है.
Source: my-lord.inइन दलीलों से असहमत होते हुए हाईकोर्ट ने निकिता सिंघानिया की याचिका को खारिज कर दिया है.
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