अतुल सुसाइड केस: FIR रद्द करने की मांग पर HC ने निकिता सिंघानिया से क्या कहा?

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 07 Jan, 2025

अतुल सुभाष सुसाइड केस

एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने पिछले साल दिसंबर महीने में पत्नी निकिता सिंघानिया और उनके परिवार की प्रताड़ना से तंग आकर सुसाइड किया था.

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आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला

पुलिस ने 9 दिसंबर को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108, 3 (5) के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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मिली जमानत

4 जनवरी को बेंगलुरु की एक अदालत ने अतुल सुभाष सुसाइड मामले में उनकी पत्नी, सास और साले को जमानत दिया है.

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निकिता सिंघानिया पहुंची HC

निकिता सिंघानिया ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दर्ज FIR रद्द करने की मांग को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

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कोर्ट का मौखिक आदेश

कर्नाटक हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने से इंकार करते हुए कहा कि मामले को प्रथम दृष्टतया सभी कारण मौजूद हैं, आप जांच क्यों नहीं कराना चाहती.

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वकील ने दिया तर्क

वहीं निकिता सिंघानिया के वकील ने दावा किया कि FIR में ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जिससे साबित हो कि उसने आत्महत्या के लिए उकसाया है.

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याचिका खारिज

इन दलीलों से असहमत होते हुए हाईकोर्ट ने निकिता सिंघानिया की याचिका को खारिज कर दिया है.

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