क्या अरविंद केजरीवाल को मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत?
क्या अरविंद केजरीवाल को मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत?
क्या अरविंद केजरीवाल को मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत?
शराब नीति घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ाई है. हालांकि, आज सुप्रीम कोर्ट भी अरविंद केजरीवाल की ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड को हिरासत देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है.
बीआरएस नेत्री के कविता ने दिल्ली शराब नीति घोटाले में ईडी और सीबीआई मामलों में जमानत की मांग की थी जिसे राउज एवेन्यू कोर्ट खारिज किया है.
शुक्रवार (03 मई 2024) के दिन अरविंद केजरीवाल की जमानत और रिमांड याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम लोकसभा चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल की जमानत पर विचार कर सकते हैं.
दिल्ली कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की. इस दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को चेतावनी देते हुए कहा, मनीष सिसोदिया और अन्य नेताओं द्वारा सुनवाई में देरी करने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की दूसरी बार नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी.
अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया है. ईडी को अपना जबाव 24 अप्रैल तक देने का समय दिया गया है. वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी व रिमांड को चुनौती देनेवाली याचिका पर अगली सुनवाई 29 अप्रैल के दिन होगी.
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ाई है. पहले भी अदालत ने के कविता को 15 अप्रैल तक सीबीआई की हिरासत में भेजा था.
सतर्कता विभाग (विजिलेंस डिपार्टमेंट) ने उनके निजी सचिव बिभव कुमार को उनके पद से हटा दिया है. शराब नीति घोटाले में बिभव कुमार से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है.
सीबीआई को राउज एवेन्यू कोर्ट से बुधवार की शाम को इजाजत मिली, गुरूवार के दिन के कविता को गिरफ्तार किया गया है. सीबीआई द्वारा हिरासत में लेने के फैसले को के कविता ने अदालत में विरोध किया है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कानूनन वैध है. न्यायालय कानून के नियमों से बंधे हैं, ना कि देश के राजनीतिक हालातों से. आइये याचिका खारिज करने के दौरान उच्च न्यायालय ने क्या-क्या कहा है...
9 अप्रैल यानि आज दिल्ली हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी. दिल्ली के सीएम ने अपनी याचिका में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है.
बीआरएस नेता कल्वाकुंतला कविता की अंतरिम जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है. वहीं, अब दिल्ली शराब घोटाले में के कविता से सीबीआई तिहाड़ जेल में पूछताछ कर सकती है.
शराब नीति घोटाले में AAP नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है. संजय सिंह को ये जमानत कड़ी शर्तों के साथ मिली है. आइये जानते हैं...
दिल्ली शराब नीति घोटाले में बीजेपी नेता व एडवोकेट बांसुरी स्वराज का नाम आने की चर्चा है. बांसुरी भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी है. आइये जानते हैं पूरा मामला...
शराब नीति घोटाले में ईडी ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि उन्हें संजय सिंह की कस्टडी की जरूरत नहीं है. ईडी के जबाव के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने संजय सिंह को जमानत दे दी है.
जज कावेरी बावेजा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है. आइये जानते है जज कावेरी बावेजा के बारे में...
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद और पहले PMLA की धारा 45 का जिक्र किया है. PMLA की इस धारा के तहत आम आदमी पार्टी के नेता पहले से ही जेल में बंद हैं. PMLA की धारा 45 में जमानत मिलना मुश्किल होता है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया. उच्च न्यायालय ने ईडी को गिरफ्तारी को चुनौती देने के विरोध में जबाव देने के लिए 02 अप्रैल तक का समय दिया है. मामले की सुनवाई 03 अप्रैल को होगी.
दिल्ली हाईकोर्ट बुधवार (27 मार्च, 2024) के दिन दिल्ली के सीएम की याचिका पर सुनवाई करेगी. याचिका में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है.
17 नवंबर 2021 को, दिल्ली सरकार ने यह नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे वापस भी ले लिया गया
न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस वी राजू की इस दलील पर गौर किया कि राघव की नानी की देखभाल करने के लिए अन्य लोग हैं.
मनीष सिसोदिया की दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत के रद्द होने के अगले दिन सीबीआई को एक सरकारी गवाह को लेकर अदालत से फटकार सुननी पड़ी है।
सिसोदिया को घोटाले में कथित भूमिका के लिए सबसे पहले 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और वह तब से हिरासत में हैं.
दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए मनीष सिसोदिया। अदालत ने सीबीआई को दिया आदेश
आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता एवं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दिल्ली की एक अदालत द्वारा मंगलवार को न्यायिक हिरासत की अवधि एक जून तक बढ़ा दी गई.
Delhi High Court ने जेल अधीक्षक को आदेश दिया है कि वह जेल मैन्युल के अनुसार सिसोदिया को वैकल्पिक दिनों में दोपहर बाद तीन से चार बजे के बीच Video Conferencing के जरिए बिमार पत्नी से बात कराई जाए.
सिसोदिया ने अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर मामले में अंतरिम जमानत की मांग करते हुए 3 अप्रैल को हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.
नायर की जमानत अर्जी पहले 19 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी, लेकिन अब हाई कोर्ट ने उक्त तारीख से पहले नौ मई को इस पर सुनवाई करने का फैसला किया है.
Delhi High Court ने मनीष सिसोदिया की ओर से दायर याचिका पर CBI को पक्ष रखने के लिए 26 अप्रैल तारीख तय की है. हाईकोर्ट ने कहा कि ASG से कहा कि वह बताएं कि एक्साइज पॉलिसी कैसे चलती है. कोर्ट ने कहा कि CBI अपने जांच अधिकारी को भी इस बारे में सफाई देने के लिए बुला सकती है.
Manish Sisodia ने Bail दायर करते हुए अदालत से अनुरोध किया है कि जांच के लिए अब उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्हे अब जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए.
मनीष सिसोदिया फिलहाल 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है. पूर्व में दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद 3 अप्रैल को राउज एवेन्यु कोर्ट में ने 17 तक जेल भेज दिया था.
पूर्व में दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद सोमवार को मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट में पेश किया गया.
सात दिन की रिमांड अवधि पूरी समाप्त होने के बाद ED ने मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत में पेश किया. अदालत ने ईडी हिरासत अवधि 5 दिन और बढाते हुए 22 मार्च तक रिमांड पर भेजा है.
दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े money laundering मामले में, अब तक दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं आप नेता मनीष सिसोदिया समेत 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मामले में के. कविता को समन के लिए ED के कार्यालय में बुलाया गया था, जिसके खिलाफ कविता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में जांच एजेंसी और कोर्ट के ऊपर बहुत दबाव है.