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Delhi Excise Policy Case: CM केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में 27 मार्च को होगी सुनवाई, गिरफ्तारी को चुनौती देने से जुड़ा है मामला

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक.

दिल्ली हाईकोर्ट बुधवार (27 मार्च, 2024) के दिन दिल्ली के सीएम की याचिका पर सुनवाई करेगी. याचिका में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है.

Written by My Lord Team |Published : March 26, 2024 6:58 PM IST

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया है. हाईकोर्ट बुधवार (27 मार्च, 2024) के दिन दिल्ली के सीएम की याचिका पर सुनवाई करेगी. याचिका में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है. बता दें कि 21 मार्च के दिन ईडी ने अरविंद केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था. वहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को 28 मार्च तक की कस्टडी दी हुई है. अरविंद केजरीवाल अभी ईडी की कस्टडी में हैं.  दिल्ली के सीएम पर शराब नीति से जुड़े मामले में पैसे की हेराफेरी करने का आरोप है.

Delhi HC में होगी सुनवाई

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेंगी. वह इस मामले को बुधवार (27 मार्च ) के दिन सुबह 10:30 बजे सुनेगी. 

बता दें कि गिरफ्तार होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 23 मार्च के दिन दिल्ली हाईकोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की थी. जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था. 

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दिल्ली शराब नीति घोटाला क्या हैं?

17 जनवरी 2021, आम आदमी पार्टी की सरकार ने राज्य में  शराब या आबकारी नीति लागू की. नये कानून के अनुसार, राज्य में सरकारी शराब की दुकान को बंद करके सारे ठेके प्राइवेट कर दिए गए. वहीं,  पहले 60% शराब की दुकानें सरकारी थी, 40 % प्रतिशत निजी. उसे नये कानून के अनुसार, 100% ही निजी कर दी गई. नीति के अनुसार, राज्य को 32 भागों में बांटा गया, हर भाग में 27 शराब की दुकानें खोलने की बात कहीं गई. कुल 849 शराब की दुकानें खोलने की बात तय थी. 

क्या है मामला? 

 दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद को ईडी ने 21 मार्च 2024 के दिन गिरफ्तार किया है. आरोप शराब नीति मामले में पैसों की लेन-देन में हेराफेरी का है. ED ने प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत मुकदमा दर्ज किया है. यह कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज करने के बा