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TASMAC Corruption Case: फिल्म निर्माता आकाश भास्करन को मद्रास हाई कोर्ट से राहत, ईडी ने वापस लिया नोटिस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लौटाने पर जताई सहमति

मद्रास हाई कोर्ट ने ईडी को तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (टैसमैक) भ्रष्टाचार मामले में फिल्म निर्माता आकाश भास्करन के जब्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लौटाने को कहा है.

मद्रास हाई कोर्ट

Written by Satyam Kumar |Published : June 18, 2025 8:07 PM IST

तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (टैसमैक) से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में फिल्म निर्माता आकाश भास्करन को बड़ी राहत मिली है. मद्रास उच्च न्यायालय में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आकाश और व्यवसायी विक्रम के खिलाफ जारी नोटिस वापस लेने की बात कही. ईडी ने उसके द्वारा जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी फिल्म निर्माता को लौटाने पर सहमति दी है.

पिछली सुनवाई में जस्टिस एमएस रमेश की बेंच ने मौखिक टिप्पणी करते हुए ईडी के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए थे और बिना किसी स्पष्ट वैधानिक अधिकार के सिमेनचेरी स्थित उनके कार्यालय और पोज गार्डन स्थित फ्लैट सील करने के नोटिस को क्षेत्राधिकार का उल्लंघन बताया था. ईडी के वकील ने तर्क दिया था कि नोटिस सिर्फ इसलिए दिए गए थे कि निर्माता जांच में सहयोग करें, हालांकि हाई कोर्ट ने कहा कि इसके विपरीत नोटिस की भाषा स्पष्ट शब्दों में ईडी की पूर्वानुमति के बिना प्रवेश पर रोक लगाती है.

मद्रास हाई कोर्ट ने बुधवार को ईडी को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करे. इसके साथ ही, कोर्ट ने सुनवाई को चार सप्ताह के लिए टाल दिया है, इसका अर्थ है कि अगली सुनवाई अब लगभग एक महीने बाद होगी. ईडी ने स्पष्ट किया कि वह आकाश और विक्रम के घरों पर चिपकाए गए नोटिस हटा लेगा और जब्त किए गए उपकरण वापस कर देगा. आकाश भास्करन ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ 14 जून को मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को चुनौती दी थी. इस मामले में ईडी ने आकाश और विक्रम के घरों पर नोटिस चिपकाए थे और उनके कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए थे. कोर्ट ने अगली सुनवाई की कोई निश्चित तारीख नहीं दी है, इसका मतलब है कि मामले पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है और सुनवाई बाद में होगी.

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(खबर IANS इनपुट पर आधारित है)