मंगलवार (02 अप्रैल, 2024) के दिन आम आदमी पार्टी को शराब नीति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से पहली अच्छी खबर मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता व सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी है. शराब नीति घोटाले में ईडी ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि उन्हें संजय सिंह की कस्टडी की जरूरत नहीं है. ईडी के जबाव के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने संजय सिंह को जमानत दे दी है.
सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने इस मामले को सुना. बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपंकर दत्ता और प्रसन्ना वी वराले शामिल हुए. बेंच ने ट्रायल लंबित होने के कारण संजय सिंह को जमानत दे दी है.
लंच से पहले, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना. अदालत ने एएसजी एसवी राजू से पूछा. क्या संजय सिंह की हिरासत की जरूरत है? ईडी की ओर से एएसजी राजू ने कहा. ईडी ने आगे की कार्रवाई के लिए पर्याप्त पूछताछ कर ली है. इसलिए सिंह को जमानत पर बाहर जाने की इजाजत दी जा सकती है.
कोर्ट ने सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका की पिछली सुनवाई पर मेरिट के आधार पर जमानत देने की बात कही थी. कोर्ट ने आगे टिप्पणी करते हुए कहा. शराब नीति मामले में आरोपी से सरकारी गवाह बने व्यवसायी दिनेश अरोड़ा ने अपने शुरुआती बयानों में सिंह को फंसाया नहीं था.
जमानत पीएमएलए के सेक्शन 45 के अनुसार तय होने था. बता दें कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 45 के अनुसार, किसी आरोपी को दो शर्तों पर बेल देने की बात कहती है. पहला, व्यक्ति अपराध को दोबारा से नहीं करेगा. दूसरा, आरोपी किसी प्रकार से जांच को प्रभावित नहीं करेगा.
शराब नीति घोटाला है जिसमें सांसद संजय सिंह को 4 अक्टूबर, 2023 के दिन ईडी ने गिरफ्तार किया था. संजय सिंह आरोप लगा. उन्होंने इस कानून को बनाने में शामिल थे. ईडी के अनुसार, यह कानून शराब निर्माताओं, थोक विक्रेता (Wholesaler) एवं रिटेलर को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था.
वहीं,संजय सिंह जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट गए. दिसंबर, 2022 में ट्रायल कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी. 9 फरवरी, 2024 के दिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका रद्द की. उसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की. परिणामस्वरूप, आज शराब नीति घोटाले में सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है.