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Excise Policy Case: दिल्ली कोर्ट ने खारिज की K Kavitha की जमानत याचिका, जानें किन-किन मामलों में मांगी थी राहत

बीआरएस नेत्री के कविता ने दिल्ली शराब नीति घोटाले में ईडी और सीबीआई मामलों में जमानत की मांग की थी जिसे राउज एवेन्यू कोर्ट खारिज किया है.

Written by My Lord Team |Published : May 6, 2024 4:01 PM IST

Delhi Excise Policy Case: गुरूवार (06 मई, 2024) के दिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता (K Kavitha) की जमानत याचिका खारिज की. भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेत्री के कविता ने दोनों सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) मामलों में जमानत की मांग की थी. ED ने के कविता पर आरोप लगाया है कि वे कथित साउथ ग्रुप की सदस्य थी जिसने आप नेताओं की पैसे लिए और इस पैसे का प्रयोग गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया. ED के बाद CBI ने भी के कविता के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

दिल्ली कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

के कविता की जमानत याचिका को स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने सुना. उन्होंने इस मांग को खारिज किया.

मामले में अब तक

के कविता को मार्च, 15 के दिन उनके हैदराबाद स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया था. ईडी ने के कविता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया है.

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के कविता को सीबीआई ने 11 अप्रैल के दिन गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने के कविता के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

के कविता ने पहले भी मांगी थी जमानत

के कविता ने बेटे की परीक्षा को लेकर स्पेशल प्रावधानों के तहत जमानत की मांग की थी. के कविता ने कहा कि परीक्षा के दौरान उनका बेटे के साथ रहना जरूरी है जिससे उसके परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से हो सके. हालांकि, ED ने इस मांग का विरोध किया था. इसके बाद ही CBI ने भी राउज एवेन्यू कोर्ट से के कविता की हिरासत की मांग की. अब के कविता ने दोनों, CBI और ED मामलों में जमानत की मांग की जिसे राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज किया है.