दोबारा से नहीं होगी BPSC Prelims की परीक्षा, छात्रों की मांग हुई खारिज, जानें फैसले में पटना हाई कोर्ट ने आगे के लिए क्या कहा
पटना हाई कोर्ट ने सचिन कुमार और अन्य बनाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) के मामले का संदर्भ देते हुए कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को केवल तभी रद्द किया जा सकता है जब इसमें प्रणालीगत विफलता हो. अदालत ने कहा, "गलत करने वालों को अलग करना और चयन प्रक्रिया को जारी रखना एक स्वीकार्य सिद्धांत है."