फोन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी रखना-देखना अपराध, जानिए कितनी मिलेगी सजा
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में पॉक्सो अधिनियम की धारा 15(2) और 15 (3) के तहत चाइल्ड पोर्नग्राफी के अपराध में सजा का प्रावधान करती है. वहीं, सूचना प्रोद्योगिकी (IT Act) की धारा 67 भी इस तरह के कंटेट को रखने-शेयर करने को लेकर सजा का प्रावधान है.




















