Anti-Rape Bill: विक्टिम की मौत पर रेपिस्ट को होगी फांसी, बंगाल सदन में पारित हुआ अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, जानिए इसकी खास बातें
पश्चिम बंगाल सरकार ने बलात्कार जैसे यौन अपराधों के लिए सजा में संशोधन करने के लिए अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया है. इस विधेयक का उद्देश्य बलात्कार मामलों में दोषी पाए जाने वालों के लिए मृत्युदंड जैसी कठोर सजा का प्रावधान करना है, जिससे राज्य में महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बने.