Advertisement

Explainer: वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करने की शक्ति होगी समाप्त, वक्फ संशोधन अधिनियम विधेयक 2024 की मुख्य बातें इन बिंदुओं में समझिए

वक्फ संशोधन अधिनियम विधेयक 2024 की मुख्य बातें

वक्फ संशोधन विधेयक में वक्फ का नाम अब बदलकर Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development हो जाएगा. साथ ही इस वक्फ कानून में काउंसिल की सदस्यता, वेब पोर्टल पर छह महीने में दर्ज करानी होगी जानकारी साथ ही जमीन की पुष्टि के लिए वक्फ को अब कलेक्टर के पास जाना होगा.

Written by Satyam Kumar |Published : August 9, 2024 6:57 PM IST

Waqf Amendment Bill 2024:   वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में वक्फ अधिनियम 1995 को लेकर क्या बदलाव किए गए हैं. इन कयासों पर लगाम लग चुकी है. विधेयक का पीडीएफ आपके हाथों में होगा ही, तकनीक की मदद से. लेकिन संशोधन विधेयक को पूरे तरीके से जानने के लिए थोड़ी हिंट तो अवश्य ही चाहिए होगी (कानूनविद् व जिज्ञासु व्यक्ति इसे अपने से जोड़कर ना देखें). वो हिंट हम आपको देने जा रहे हैं कि कैसे वक्फ संशोधन अधिनियम वक्फ की शक्तियों को कुंध करता है, दूसरे कानूनों को वैधता को जीरो करता है, साथ ही जमीन के स्वामित्व हासिल करने को मिली असीमित शक्तियों को कम की जा रही है, वक्फ काउंसिल के सदस्य कौन-कौन होंगे. इसमें कितनी सच्चाई है ये सब हम बतायेंगे, बहुत अच्छे, मुख्य बिंदु या हेडर के साथ. तो आइये जानते है वक्फ संशोधन अधिनियम के बारे में जिसे विपक्ष संविधान का उल्लंघन बता रही है, आर्टिकल 30 को ताक पर रखने की बात कह रही है. आइये जानते हैं केन्द्र सरकार समयानुकुल क्या वक्फ में क्या बदलाव लाने जा रही है....

वक्फ संशोधन विधेयक में Waqf का बदलेगा नाम

वक्फ संशोधन विधेयक में वक्फ का नाम अब बदलकर 'एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास' (Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development) होगा.

वक्फ अधिनियम की धारा 40 हुई खारिज

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में वक्फ की धारा 40 हटाने के प्रावधान है. वक्फ की धारा 40 वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ की घोषित करने की शक्ति देती है. अब वक्फ संशोधन विधेयक में वक्फ सेक्शन 40 को हटा दिया गया है जिससे  किसी संपत्ति के वक्फ संपत्ति होने का निर्णय करने की बोर्ड की शक्ति समाप्त हो जाएगी.

Also Read

More News

अब Collector देंगे रिपोर्ट, संपत्ति वक्फ की है या नहीं

विधेयक में कहा गया है कि कानून बनने से पहले या बाद में वक्फ संपत्ति के रूप में पहचानी गई या घोषित की गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी. अगर इस बात पर कोई सवाल है कि ऐसी संपत्ति सरकारी है या नहीं, तो उसे जांच के लिए कलेक्टर के पास भेजा जाएगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जब तक कलेक्टर रिपोर्ट नहीं सौंप देते, तब तक संपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा.

औकाफ का जमीन सर्वे करने की शक्ति समाप्त (Survey Of Auqaf)

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2024 के लागू होने पर औकाफ का सर्वेक्षण (Survey Of Auqaf) करने का अधिकार उस क्षेत्र के कलेक्टर को मिल जाएगा. उसके बाद कलेक्टर राज्य के राजस्व कानूनों के अनुसार सर्वेक्षण करेंगे और रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेंगे.

वक्फ डीड की जरूरत

वक्फ संशोधन विधेयक की धारा 3A. (1) कहती है कि कोई भी व्यक्ति तब तक वक्फ नहीं बनाएगा जब तक कि वह संपत्ति का वैध स्वामी न हो और ऐसी संपत्ति को हस्तांतरित या समर्पित (Transfer or Dedicate) करने में सक्षम न हो.

संशोधन विधेयक की धारा 3B. (2) वक्फ-अल-औलाद के निर्माण से वक्फ की महिला उत्तराधिकारियों सहित उत्तराधिकारियों के उत्तराधिकार अधिकारों का हनन नहीं होगा।

वेब पोर्टल पर दर्ज होगा वक्फ की जानकारी

वक्फ विधेयक संशोधन की धारा 3B (1) में कहा गया है कि अधिनियम के तहत पहले से पंजीकृत सभी वक्फ को संशोधन के कानून बनने के छह महीने के भीतर पोर्टल और डेटाबेस पर पूरा विवरण दर्ज करना होगा.

एक अन्य प्रस्तावित संशोधन यह है कि वक्फ डीड के निष्पादन के बिना कोई वक्फ नहीं बनाया जा सकता है. इस्लामी कानून में, वक्फ समर्पण लिखित रूप में या मौखिक रूप से किया जा सकता है.

वक्फ अधिनियम की धारा 9 में संशोधन: बोर्ड के सदस्य

वक्फ संशोधन अधिनियम के अनुसार, वक्फ बोर्ड में महिलाओं, गैर-मुस्लिमों को भी सदस्य के तौर पर शामिल किया जाएगा. वक्फ काउंसिल  में वक्फ के प्रभारी केंद्रीय मंत्री अध्.क्ष होंगे, लोकसभा और राज्य परिषद के सदस्य, मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि, कानूनी विशेषज्ञ, न्यायाधीश, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वकील और विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्ति शामिल होंगे.

नए विधेयक के अनुसार,

  • तीन जनप्रतिनिधि, जिसमें से दो सांसद एवं एक विधायक होंगे,
  • तीन मुस्लिम संगठन के सदस्य,
  •  मुस्लिम लॉ के तीन स्कॉलर,
  • दो जज (सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के) और एक अधिवक्ता,
  • साथ में दो महिला सदस्य एवं दो गैर-मुस्लिम सदस्य

इस विविध प्रतिनिधित्व का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रभावी प्रशासन और प्रबंधन को सुनिश्चित करना है.