हत्या केस के आरोपी को नाबालिग नहीं, बालिग मानकर चलेगा मुकदमा... सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला रद्द किया
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश खारिज करते हुए कहा कि हत्या केस का आरोपी अपराध के समय बालिग था. अदालत ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि मुकदमे की सुनवाई जुलाई 2026 तक पूरी की जाए.