पति ने पत्नी के बिना सहमति के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया और उसके चचेरे भाई को भी भेज दिया था. इसे लेकर पत्नी ने पति के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिसे रद्द करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति की मांग को खारिज करते हुए कहा कि पत्नी का शरीर उसकी खुद की संपत्ति है.
Written by Satyam KumarPublished : January 10, 2025 5:10 PM IST