क्या पति के देहांत के बाद अलग रह रही पत्नी को उसका पेंशन पाने का अधिकार है? जानें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया
दोनों पक्षों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा किअलग रह रही पत्नी को अपने पति की मौत के बाद पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का अधिकार है. अदालत ने कहा कि पत्नी का यह अधिकार, उन बेटों के अधिकार से ऊपर है जिन्हें नियोक्ता के रिकॉर्ड में पति द्वारा नॉमिनी बनाया गया है.