किसान आंदोलन के चलते नेशनल हाइवे पर लगे बैरिकेडिंग हटाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता ने पब्लिसिटी हासिल करने के लिए अर्जी दाखिल की है. हम पहले से ही ऐसी अर्जी पर सुनवाई कर आदेश पास कर चुके है. ऐसे नई अर्जी दाखिल करने का कोई औचित्य नहीं बनता था.