धर्म बदलने के बाद 'दलित व्यक्ति' SC-ST Act के तहत FIR दर्ज नहीं करवा सकते: Andhra Pradesh HC
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि एक बार कोई व्यक्ति ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाता है, वह अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य नहीं रहता और उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों का लाभ नहीं मिल सकता.