हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसले में कहा है कि SC/ST Act से संबंधित मामलों की न्यायिक सुनवाई सहित सभी कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए.
Source: my-lord.inमुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति सारंग कोटवाल की पीठ ने 31 पन्नों के दिए आदेश में इसका जिक्र किया है.
Source: my-lord.inबेंच ने कहा. महाराष्ट्र की सभी अदालतों में जहां भी अत्याचार अधिनियम के तहत कार्यवाही की जानी है, वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा प्रदान करने का निर्देश देते हैं.
Source: my-lord.inबेंच ने आगे कहा. SC/ST Act से संबंधित किसी भी कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग करना आवश्यक होगा, भले ही कार्यवाही खुली अदालत में हो.
Source: my-lord.inअधिनियम की धारा 15-ए (10) में कहा गया है. इस अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित सभी कार्यवाही वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी.
Source: my-lord.inयह मुद्दा 2019 में अपनी जूनियर डॉ. पायल तड़वी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी तीन डॉक्टरों - हेमा आहूजा, भक्ति मेहरे और अंकिता खंडेलवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उठाया गया था.
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