क्या है आर्टिकल 67? जिसके तहत विपक्षी दल उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कर रहें तैयारी
संविधान की धारा 67 बी के अनुसार,उपराष्ट्रपति को परिषद के सदस्यों के बहुमत संख्या से हटाया जा सकता है, जिसे लोक सभा द्वारा सहमति दी जानी चाहिए. इसके लिए उपराष्ट्रपति को प्रस्तावित हटाने के लिए कम से कम चौदह दिनों का पूर्व नोटिस देना आवश्यक है.