गिरफ्तार व्यक्ति को दूसरे मुकदमे में अग्रिम जमानत मांग सकता है: सुप्रीम कोर्ट
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला कहा कि किसी मामले में गिरफ्तार व्यक्ति एक दूसरे मामले में जमानत की मांग कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को किसी मामले में अग्रिम जमानत मांगने का अधिकार है, जब तक कि उसे मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाता है.